अगर आपके पास PAN कार्ड यानि कि Permanent Account Number है, तो आयकर विभाग आपकी टैक्स प्रोफाइल का पता लगा सकता है। अगर आपकी सालाना टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो income tax act के मौजूदा नियमों के तहत आयकर रिटर्न फाइल करना जरूरी है। PAN के जरिए आयकर विभाग यह भी पता लेगा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते या नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
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PAN कार्ड से चेक होगी टैक्स प्रोफाइल-
PAN कार्ड के जरिए इनकम टैक्स विभाग यह पता कर सकता है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं या नहीं। अगर आपने पहले कभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और उसके बाद आप ITR फाइल नहीं कर रहे हैं, तो आयकर विभाग आपके PAN के जरिए यह भी पता लगा सकता है। इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग PAN कार्ड के जरिए आपके बड़े ट्रांजैक्शन पर भी नजर रखता है।
आइए आपको बताते हैं कि किन बड़े ट्रांजैक्शन पर PAN कार्ड जरूरी है।
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संपत्ति को खरीदन या बेचने पर-
नोटबंदी के बाद जो नियमों में बदलाव हुए थे, उन नियमों के तहत अब आपको 10 लाख रुपए से अधिक की अचल संपत्ति जैसे फ्लैट या प्लॉट खरीदने या बेचने पर PAN नंबर देना होगा। जिससे कि आपकी आर्थिक गतिविधि आयकर विभाग की नजर में आ जाएगी। इसके बाद अगर आप ITR फाइल नहीं करेगें, तो विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके पास पैसा कहां से आया और आप ITR फाइल क्यों नहीं कर रहे हैं।
होटल या रेस्टोरेंट के बिल पर-
यदि आप होटल या रेस्टोरेंट का 50,000 रुपए से अधिक का बिल चुकाते हैं, तो आपको PAN डिटेल देनी होगी। जिसके बाद आपका यह ट्रांजैक्शन आयकर विभाग की नजर में आ जाएगा और भविष्य में विभाग आपसे पूछ सकता है कि आपकी सालाना इनकम कितनी है।
कार खरीदने या बेचने पर-
अगर आप कार खरीदते या बेचते हैं, तो आपको अपना PAN नंबर देना होगा। आपकी PAN डिटेल से सरकार यह जान जाएगी कि आप ने कार खरीदी या बेची है। जिसके बाद आपके ITR फाइल ना करने वह पूछताछ कर सकती है।
क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग पर-
अगर आप क्रेडिट कार्ड से एक साल में 1 लाख रुपए या इससे अधिक की खरीदारी कर रहे हैं, तो इसकी डिटेल भी सरकार के पास पहुंच जाएगी। यानि कि अगर आप ITR फाइल नहीं कर रहे हैं तो आयकर विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है।
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म्युचुअल फंड निवेश पर-
अगर आप इकट्ठा 50 हजार या उससे अधिक रुपये म्युचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आपको अपनी PAN डिटेल देना जरूरी होता है। आपके पैन से विभाग को पता चल जाएगा कि आपने म्युचुअल फंड में निवेश किया है। उसके बाद आपके ITR फाइल ना करने पर आपसे पूछताछ हो सकती है।
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