GST लागू होने के बाद जीएसटी के सीमा में आने वाले कारोबारियों को GST रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। लेकिन, कई ऐसे भी लोगों का भी पंजीकरण हो जाता है जिनको इसकी जरूरत भी नही है। सरकार ने अब ऐसे लोगों को पंजीकरण कैंसिल करने का भी ऑप्शन दे दिया हैं।
देश में व्यापार में लगने वाले अगल – अलग तरह के टैक्सों को खत्म कर, GST व्यवस्था लागू की गई है। पहले व्यापारियों को टैक्स भरने के लिए तरह – तरह के पंजीकरण जैसे, सेल्स टैक्स, वाट-माप टैक्स इत्यादि के अलग से पंजीकरण कराने के लिए फॉर्म भरना पड़ता था। जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन कराना होता हैं। जीएसटी व्यवस्था लागू करते समय यह बात कही गई थी कि जिन कारोबारियों की आमदनी सालाना 20 लाख से अधिक होगी उन्हें ही जीएसटी पंजीकरण कराना होगा, जिसे बाद बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया।
कई ऐसे छोटे और मध्यम स्तर के कारोबारी थे जिन्होंने जीएसटी पंजीकरण तो करा लिया लेकिन उनके सालाना टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख से कम हैं। अब ऐसे कारोबारियों के सामने यह मुश्किल है की यह GST के दायरे में आते भी नही लेकिन टैक्स उतना ही भरना पड़ता है। ऐसे ही व्यापारियों की प्राब्लम्स को देखते हुए सरकार ने जीएसटी पंजीकरण कैंसिल करने की भी व्यवस्था लागू कर दिया। इस ब्लॉग में आइए समझते हैं की जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैसे कैंसिल कराया जा सकता है।
GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की किसे सुविधा मिली है
जीएसटीरजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का ऑप्शन मिला जरुर है लेकिन यह सुविधा सभी लोगों को नही मिली है। आइए जानते हैं कि जीएसटी पंजीकरण कैंसिल करने की सुविधा किसे – किसे मिली है:
- उस व्यक्ति को जिसने जीएसटी पंजीकरण कराया हो, खुद उसी को
- जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यक्ति का उत्तराधिकारी (क़ानूनी रूप से मान्य)
- जिनका कारोबार सालाना 20 लाख से कम हो
- रजिस्टर्ड व्यक्ति ने अपना कारोबार बंद कर दिया हो
यहां यह महत्वपूर्ण है कि रजिस्ट्रेशन केवल रजिस्टर्ड होने की तारीख से 1 साल के भीतर ही कैंसिल कराया जा सकता है।
सरकार के तरफ से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना
कुछ मामलों में सरकारी अधिकारी यानी जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारी भी खुद से भी पंजीकरण कैंसिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं की वह किन कारणों से ऐसा कर सकते हैं:
- अगर बिजनेस ने जीएसटी से जुड़े किसी नियम को तोड़ा हो
- रजिस्टर्ड व्यक्ति/कंपनी द्वारा लगातार 3 साल तक टैक्स न भरा गया हो तब
- अगर रजिस्ट्रेशन कराते समय कुछ फर्जीवाड़ा किया गया हो तब
- यदि रजिस्टर्ड कंपनी द्वारा पिछले 6 महीनों से कोई कारोबार न किया गया हो तब
जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रोसेस
रजिस्टेशन करने के लिए आपको सबसे पहले जीएसटी पोर्टल खोलना होगा, पोर्टल पर अपना GST रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर कर लॉग इन करना होगा। पोर्टल में प्रोफाइल के ठीक नीचे पंजीकरण कैसिल का ऑप्शन ‘यूटिलिटी REG 29’ बनाया गया है। यहां पर अगर आप कैसिल बटन पर क्लिक करते हैं तो आपसे पंजीकरण का प्रकार, कैंसिल करने का कारण और अकाउंट एकल है या कंपनी के नाम पर इत्यादि जैसे सवालों के उत्तर पर टिक मार्क करना होगा। सबमिट करते ही आपको पंजीकरण कैसिल का मैसेज मिल जायेगा और 1 सप्ताह के अंदर आपना GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जायेगा।
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