हर साल आपको साल में एक बार ITR फाइल करने और अतिरिक्त टैक्स की वापसी का दावा करने का मौका मिलता है। आपके टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आयकर विभाग आपके द्वारा दाखिल ITR की जांच करता है। उसके बाद अगर रिफंड की स्थिति बनती है, तो टैक्स रिफंड जारी किया जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो लोग शुरुआत में ITR जमा करते हैं उन्हें रिफंड जल्दी मिलता है। आज हम आपको बताने कि कैसे आप आसान टिप्स अपनाकर अपना टैक्स रिफंड जल्दी पा सकते हैं।
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रिफंड के लिए सही राशि का दावा करें
ITR दाखिल करते वक्त ऐसे कई खर्चे और निवेश होते हैं जिन पर टैक्स कटौती के रुप में दावा किए जा सकते हैं। ऐसे में अगर आप टैक्स रिफंड के दावेदार हैं और टैक्स कटौती के लिए दावा करने में असफल रहते हैं, तो आप सरकार से अतिरिक्त चुकाए गए टैक्स के रिफंड मिलने का मौका खो देंगे। इसलिए हमारी आपको यह सलाह है कि टैक्स ई-फाइलिंग किसी जानकार की मदद से दायर किए जाएं और रिफंड के रुप में सही राशि का ही दावा करें।
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पेपरलेस करें काम
ITR जमा करने वाले लगभग प्रत्येक टैक्सपेयर के लिए वर्तमान समय में ई-फाइलिंग जरुरी हो गया है। वैसे तो ITR फाइलिंग का आखिरी काम आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। जब आप टैक्स ई-फाइल करते हैं तो आप ITR-V का प्रिंट लेकर एक कॉपी इनकम टैक्स विभाग के सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर को भेज सकते हैं। मगर इस प्रक्रिया में फिजिकल कॉपी को एक विभाग तक पहुंचने में समय लगता है, जिसकी वजह से में आपके रिफंड में देरी हो सकती है। इसके बजाय अगर आप पेपरलेस काम करेंगे और ITR को ई-वेरीफाई करेंगे तो आपको रिफंड ज्यादा आसानी और जल्दी से प्राप्त हो जाएगा।
गलतियां करने से बचें
ITR फाइल करते समय यह हमेशा ध्यान रखिए कि जानकारी सही और सटीक रुप से प्रदान की जाए। इससे रिफंड जल्दी मिलने की संभावना होती है। यदि आप अपने रिटर्न फॉर्म में कोई गलती करते हैं, तो आयकर विभाग आपको दोबारा से रिटर्न फाइल करने के लिए कह सकता है। इससे रिफंड मिलने में आपको और ज्यादा वक्त लग जाएगा। ऐसे में अगर छोटी सी भी गलती रह जाती है, तो आपको रिफंड मिलने में ज्यादा समय लग जाता है।
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ऐसे चेक करें टैक्स रिफंड स्टेट्स
आपके टैक्स रिफंड की स्थिति को जानने के लिए आयकर विभाग एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। जिससे कि आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए आप रिफंड स्टेट्स को ट्रैक कर सकते हैं। टैक्स रिफंड मिलने में अगर देरी हो जाती है, तो आप आसानी से पोर्टल से कारण पूछ भी सकते हैं और जरुरी कार्रवाई कर सकते हैं।
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