आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब लोगों को धमकाने वाली नोटिस नहीं भेज पायेगा। मोदी सरका द्वारा नियम में जरूरी बदलाव किया गया है।
जैसे- जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि नजदीक आती है। वैसे- वैसे आयकर विभाग उन लोगों को, जो लोग आईटीआर फाइल करने के योग्य होते हैं लेकिन किन्हीं कारणों से ITR फाइल नहीं कर पाए होते हैं, नोटिस पर नोटिस भेजना शुरु कर देता है। इनकम डिपार्टमेंट की तरफ से उन लोगों को भी धमकी भरा नोटिस भेजा जाता है जिन्होंने ITR फाइल करते समय कुछ गलती कर देते हैं।
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अब इनकम टैक्स भरने वालों के लिए अब खुशखबरी है- अब किसी भी ‘करदाता’ को ‘धमकीभरा’ नोटिस नहीं भेजा जायेगा। इसके लिए आयकर विभाग ने नियमों में बदलाव किया है। नियम में हुए बदलाव के तहत अब अगर कोई करदाता आईटीआर फाइल करते हुए कोई जानकारी भूल जाता है या जानकारी गलत दर्ज हो जाती है तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीधे नोटिस नहीं भेजेगा बल्कि मैसेज/एसएमएस के जरिए पहले सूचना देगा और जानकारी सही करने का आग्रह करेगा।
इनकम टैक्स विभाग द्वारा नियम किये गए बदलाव के अनुसार ये राहत मिलेगी
- आईटीआर भरने वालों को विशेष राहत प्रदान किया गया है।
- धमकी भरे नोटिस के जगह पर मैसेज/एसएमएस भेजा जायेगा।
- आयकर विभाग का ध्यान टैक्स कलेक्शन पर रहेगा।
नोटिस की जगह पर अब एसएमएस भेजा जायेगा
अंग्रेजी अख़बार टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की एक खबर के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ध्यान मुख्य रुप से अब टैक्स कलेक्शन बढ़ाने पर रहेगा। ITR फाइल करने में हुई किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में अब नोटिस भेजने की जगह पर अब मैसेज/एसएमएस भेजा जायेगा जैसे टीडीएस जमा करने के लिए भेजा जाता है। रिटर्न फाइल करने के लिए जैसे विभाग की ओर से रिमाइंडर्स भेजे जाते हैं, वैसे ही लेनदेन से जुड़े रिमाइंडर भेजे जा सकते हैं।
पिछले कुछ समय से यह करदाताओं की यह शिकायत थी कि उन्हें हर छोटी गलती पर नोटिस भेज दिया जाता है। इनफैक्ट मानवीय चुक होने पर भी नोटिस थमा दिया जाता है। इससे वह बहुत परेशान होते हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इन सब दिक्कतों से लोगों को बचाने के लिए अब जागरूकता पर अधिक जोर दिया जायेगा और नोटिस की जगह पर मैसेज/एसएमएस का सहारा लिया जायेगा। केंद्र सरकार द्वारा आयकर विभाग को आदेश दिया गया है कि अधिकारी किसी भी करदाता को परेशान न करें और टैक्स वसूली के लिए लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करें। टैक्स वसूली प्रोत्साहन के जरिए करें।
गड़बड़ी करने पर पहले की तरह ही होगी कार्रवाई
इस संदर्भ में सरकार ने कहा है कि अगर कोई टैक्स जमा करने में गड़बड़ी करता है, तो उसके खिलाफ तय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई से जुड़ी जानकारी का ऑनलाइन रेकॉर्ड भी रहेगा। इससे मामले की तुरंत जांच संभव हो सकेगी।
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